राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा
कुल पद - 300
पशुपालन विभाग में जिला जैसलमेर, चित्तौडगढ, बाडमेर, पाली, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर, सिरोही, झालावाड, चूरू, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर एवं बारा में आवश्यक
अस्थायी आधार (Urgent Temporary Basis) पर 300 पशुधन सहायकों की नियत पारिश्रमिक पर राशि रूपये 17700/- प्रति माह की दर से तीन माह के लिये नियुक्तियों हेतु चयन बाबत जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा जिलें में निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु अल्पकालीन विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्मिकों का चयन किया जावेगा।
चयन उपरान्त संबंधित जिला संयुक्त निदेशक रिक्तियों के आधार पर आवश्यकता अनुरूप कार्मिकों के पदस्थापन हेतु जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर पदस्थापन आदेश जारी करवायेगें।
यह भी देखें
संबंधित जिला कलेक्टर अल्पकालीन विज्ञप्ति प्रकाशित कर निर्धारित दिनांक 30 सितम्बर 2022 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक निर्धारित मार्गदर्शिका अनुरूप (प्रति संलग्न) आवेदन प्राप्त कर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर, मैरिट अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर पदस्थापन आदेश जारी करेंगे।
आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशुधन सहायकों की चयन हेतु मार्गदर्शिका
1. प्रार्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
2. आवेदक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
3. आवेदन की तिथि को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को सम्बन्धित शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (10वीं, 12वीं, तथा डिप्लोमा) / जाति प्रमाण पत्र / मूल निवास प्रमाण पत्र / विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र / ( आवेदन की तिथि की सत्यापित प्रतियां एवं पृथक राजपत्रित अधिकारियों से लिये गये दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह से पूर्व के नहीं हों, मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त सेट (फोटो प्रति) जमा कराना आवश्यक होगा।
5. चयनित अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक के रूप में रूपये 17700/- प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य किसी
प्रकार का भत्ता / वार्षिक वेतन वृद्धि / वरिष्ठता आदि का लाभ देय नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी का पदस्थापित जिले से अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
7. चयनित पशुधन सहायक को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटका सेवन नही करने का वचनबंध (Undertaking) दिया जाना आवश्यक होगा।
9. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीकरण की सूचना / दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा (राशि रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित )
11. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 दिवस की अवधि में पद स्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा उसका चयन / नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुये - प्रतीक्षा सूची से अन्य योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप मान्य नही होगा।
12. पूर्व से पशुपालन विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे. आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक द्वारा आवेदन किये जाने पर उनको भविष्य में होने वाली नियमित भर्ती हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
13. चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा। चयन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। चयन हेतु निर्धारित योग्यता एवं चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा ।।
निर्धारित योग्यता
सीनियर सैकण्डरी एवं राजूवास से संबंद्धता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा।
चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा जो कि सीनियर सैकण्डरी एवं पशुपालन डिप्लोमा का औसत होगा (दशमलव के दो स्थान तक)।